चिंकारा शिकार मामले में सलमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील 

Update: 2016-10-19 21:51 GMT
सुप्रीम कोर्ट। फाइल फोटो

नई दिल्ली (भाषा)। राजस्थान सरकार ने जोधपुर में चिंकारा के अवैध शिकार के मामले से बालीवुड अभिनेता सलमान खान को बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की है।

राज्य सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगन चाहा है जिसमें 50 वर्षीय अभिनेता की दोषसिद्धि और पांच साल की जेल की सजा को खारिज कर दिया गया है। मामला अभी किसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होना बाकी है।

अतिरिक्त ऐडवोकेट जनरल शिव मंगल शर्मा ने एक बयान में कहा, ‘‘राजस्थान सरकार ने उच्चतम न्यायालय में यह कहते हुए एक विशेष पुनरीक्षा याचिका दायर की है कि उच्च न्यायालय ने निम्न अदालत के उन समवर्ती निष्कर्षों को खारिज करने के लिए अपनी पुनरीक्षा शक्तियों का उपयोग त्रुटिपूर्ण तरीके से किया है जिसमें सलमान को पांच साल की सजा सुनाई गई है और फैसला कानूनी कमजोरियों से ग्रस्त है।''

शर्मा ने अपने बयान में कहा, ‘‘सलमान की दोषसिद्धि ठोस साक्ष्य पर आधारित थी जिसे उच्च न्यायालय ने अति तकनीकी मुद्दों के आधार पर खारिज कर दिया जो अमान्य है।''

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