सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंध के खिलाफ NDTV की याचिका पर पांच दिसंबर को करेगा सुनवाई
नई दिल्ली (भाषा)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि NDTV पर एक दिन का प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली चैनल की याचिका पर पांच दिसंबर को सुनवाई की जायेगी। सरकार ने पहले ही एक दिन का प्रतिबंध लगाने के अपने निर्णय पर अमल स्थगित कर दिया है।
न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति एनवी रमण की पीठ के समक्ष NDTV की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरिमन और सरकार की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद इस मामले को पांच दिसंबर के लिये सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। इन दोनों का कहना था कि सरकार द्वारा एक दिन के प्रतिबंध के तहत नौ नवंबर को हिन्दी समाचार चैनल का प्रसारण बंद रखने का आदेश स्थगित कर दिया गया है, इसलिए फिलहाल सुनवाई की कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद न्यायालय ने इस मामले को पांच दिसंबर के लिये सूचीबद्ध कर दिया।
अटार्नी जनरल ने कहा कि अंतर मंत्रालयी समिति इस मामले में NDTV का पक्ष भी सुनेगी। इस चैनल ने समिति से पठानकोठ आतंकवादी घटना के दौरान कथित रुप से प्रसारण मानकों का उल्लंधन करने के कारण प्रसारण पर प्रतिबंध के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है। इस चैनल ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी है। इसी कानून के तहत चैनल के खिलाफ कार्रवाई की गयी थी। NDTV के मालिक ने कल सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की थी। इसके बाद ही सरकार ने अपना फैसला स्थगित रखने का निश्चय किया था।
NDTV इंडिया का प्रसारण एक दिन बंद रखने के सरकार के आदेश के खिलाफ इस चैनल ने कल उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। NDTV ने अपनी वेबसाइट पर इन आरोपों का खंडन करते हुये कहा था कि दूसरे चैनलों और समाचार पत्रों ने भी इसी सूचना के बारे में खबरें दी थीं।
चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के निर्णय की पत्रकारों और संपादकों के संगठनों ने निन्दा की थी और इसकी तुलना 1970 के दशक में देश में लगाये गये आपातकाल से की थी।