नई दिल्ली। एनआईए कोर्ट ने 2013 में हैदराबाद में हुए धमाके के केस में यासीन भटकल समेत 5 आरोपियों को सजा-ए-मौत दी है। 21 फरवरी 2013 को हैदराबाद के दिलसुख नगर में ब्लास्ट किया गया था, जिसमें 18 लोग मारे गए थे।
ऐसा पहली बार जब आईएम के किसी संदिग्ध को फांसी की सजा सुनाई गई है। विशेष एनआईए कोर्ट ने यासिन और अन्य को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। आरोपियों में यूपी का असदुल्ला अख्तर, पाकिस्तान का जिया-उर-रहमान उर्फ वकास, बिहार का तहसीन अख्तर और महाराष्ट्र का एजाज शेख दोषी ठहराया गया। केस का मुख्य आरोपी रियाज भटकल फरार है।
कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नवंबर में खत्म हुई। केस बीते साल शुरू हुआ था। एनआईए महानिदेशक शरद कुमार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इस केस की जांच करने वाले दल की प्रशंसा की।