आदित्य हत्याकांड मामला : जदयू के पूर्व पार्षद पुत्र राॅकी यादव सहित चार दोषी करार    

Update: 2017-08-31 18:48 GMT
रॉकी यादव दोषी करार।

गया (भाषा)। बिहार के गया जिले की एक अदालत ने रोड रेज के एक मामले के मुख्य आरोपी प्रदेश में सत्ताधारी जदयू से निलंबित पूर्व विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी के पुत्र राकेश रंजन यादव उर्फ रॅाकी यादव सहित चार आरोपियों को आज दोषी करार दिया। गत वर्ष 6-7 मई की रात में आदित्य कुमार सचदेवा नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।

अपर जिला न्यायाधीश (प्रथम) सचिदानंद सिंह ने इस मामले के आरोपी रॉकी यादव, आरक्षी राजेश कुमार और टेनी यादव को भादंवि की धारा 302, 323, 427 एवं आर्म्स एक्ट 27 तथा रॉकी के पिता और गया जिला के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बिंदी यादव को भादंवि की धारा 212 एवं 177 के तहत दोषी करार दिया।

न्यायाधीश ने इस मामले में सजा सुनाये जाने की तारीख आगामी 6 सितंबर निर्धारित की है। इस मामले में आज दोषी करार दिए गए सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक हिरासत में गया केंद्रीय कारागार भेज दिया गया।

इस मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सरताज अली खान तथा पूर्व लोक अभियोजक एसडीएन ने पक्ष रखा जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्य नारायण सिंह, कैसर शफुद्दीन, अनिल कुमार और दिल्ली से आए वकील सुरेंद्र सिंह ने दलीलें पेश की।

इस मामले में मृतक के भाई आकाश सचदेवा के लिखित बयान पर गया के रामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। गया जिला के रामपुर थाना अन्तर्गत पुलिस लाइन के समीप गत वर्ष 6-7 मई की रात में कार ओवरटेक करने को लेकर हुये विवाद के दौरान रॅाकी ने 12वीं कक्षा के छात्र रहे आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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इस वारदात के बाद फरार राकी को गत वर्ष 10 मई को पुलिस ने गया जिला के बोधगया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था जबकि इस मामले में आरोपी हिस्टरीशीटर और अपने इलाके में बाहुबली माने जाने वाले राकी के पिता बिंदेश्वरी यादव और मनोरमा देवी के एक अंगरक्षक राजेश कुमार को पुलिस ने पिछले साल 8 मई को गिरफ्तार किया था।

बाद में इस मामले में राकी यादव को पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत को गत वर्ष अक्टूबर महीने में उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था।

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