अब पूरे देश में अलग-अलग परिवहन पास की जरूरत नहीं, 1 फरवरी से लागू हो रही ई-वे बिल प्रणाली
आने वाली 1 फरवरी से ई-वे बिल प्रणाली पूरे देश में लागू होने जा रही है। इस प्रणाली के लागू होने के बाद हर राज्य के लिये अलग-अलग परिवहन पास की जरूरत नहीं होगी। इस प्रणाली के माध्यम से देश भर में कहीं भी सामान ले जाने के लिये वाहन वैध होंगे। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) की तरफ से शुक्रवार को यहां जारी एक बयान में बताया गया कि हर राज्य में 10 किलोमीटर अंदर प्रवेश करने वाले वाहन जिसमें 50,000 रुपये या उससे अधिक के मूल्य के सामान हैं, उसके लिए एक फरवरी 2018 ई-वे बिल अनिवार्य होगा।
जीएसटीएन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार के हवाले से वेबसाइट अमर उजाला ने बताया कि इसे शुरू करने के बाद करदाताओं और ट्रांसपोर्टरों को किसी भी टैक्स कार्यालय या चेक पोस्ट पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ई-वे बिल इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किया जा सकता है और इसमें खुद से पैसे कट जाएंगे। बड़े उपयोगकर्ता इस ई-वे बिल की नई प्रणाली को पोर्टल पर मोबाइल ऐप, एसएमएस और ऑफलाइन टूल के जरिए उपयोग कर सकते हैं।
ये भी पढ़ें- ‘अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी और जीएसटी के प्रभाव का सटीक आकलन कर पाना मुश्किल’
उल्लेखनीय है कि ई-वे बिल प्रणाली पहले से ही कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड और केरल में शुरू हो चुकी है। अब तक इन राज्यों में प्रतिदिन लगभग 1.4 लाख ई-वे बिल बनते हैं। शेष राज्य अगले पखवाड़े में इसमें शामिल होंगे। जीएसटी के मुताबिक, आगामी 31 जनवरी तक सभी के लिए यह ट्रायल के रूप में उपलब्ध होगा।
ताजा अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए यहां, ट्विटर हैंडल को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें।