पटाखों की बिक्री और जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सशर्त मंजूरी, सिर्फ दो घंटे ही जला सकेंगे पटाखे
कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखे की बिक्री पर भी रोक लगाई। पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, नहीं होगा पूर्ण प्रतिबंध
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर आज अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीवाली पर पटाखे जलाने पर रोक नहीं है। लेकिन पटाखों को रात आठ बजे से रात 10 बजे तक ही जलाने की अनुमति मिली है। इसके पहले 28 अगस्त को जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने दलील पूरी होने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखे की बिक्री पर भी रोक लगाई है।
No ban on sale of firecrackers, but with certain conditions: Supreme Court pic.twitter.com/QSkmUX6CSk
— ANI (@ANI) October 23, 2018
प्रदूषण की वजह से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाते हुए कहा, केवल लाइसेंस धारक ही पटाखे बेच सकते हैं। पटाखों में हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिवाली पर आठ बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जला सकते हैं। कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखे की बिक्री पर भी रोक लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि कम प्रदूषण वाले पटाखे ही चलाएं।
पटाखे आपकी सेहत के लिए हानिकारक, इन बड़ी बीमारियों का बन सकते हैं कारण
पटाखा बनाने वालों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि दिवाली के दौरान केवल पटाखे प्रदूषण बढ़ाने की एकमात्र वजह नहीं है। यह प्रदूषण बढ़ाना वाला एक कारक है और इस आधार पर पूरे उद्योग को बंद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वायु प्रदूषण की वजह से बच्चों में सांस की तकलीफ के बढ़ने को लेकर भी चिंता जताई थी और कहा था कि वह इस पर फैसला करेगी कि क्या पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा या मुनासिब नियंत्रण स्थापित किया जाएगा।
साभार: एजेंसी