किसके लिए सरकार ने बढ़ाई आधार लिंक करने की डेडलाइन?

Update: 2017-10-26 14:43 GMT
फोटो प्रतीकात्मक।

लखनऊ। सरकार ने सभी तरह की स्कीमों से आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अभी तक 31 दिसंबर 2017 तक का समय दिया गया था, जिसके बढ़ाकर अब 31 मार्च 2018 कर दिया गया है. लेकिन इसका फायदा सबको नहीं मिलेगा। यह फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास आधार नहीं है और जिन्होंने आधार के लिए आवेदन किया हो।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी निवेदन किया है कि वह फिलहाल आधार से जुड़े मामलों पर सुनवाई न करें। सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर 2017 को आधार से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई करने वाली है। सरकार ने कहा है कि कोर्ट को  अभी यह सुनवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि कमेटी फिलहाल डाटा की सुरक्षा पर मसौदा बनाया जा सके। जिन लोगों के पास आधार है उनके लिए डेडलाइन दिसंबर ही है। सरकार ने यह डेडलाइन इसलिए बढ़ाई है क्योंकि राइट टू प्राइवेसी के तहत जजों ने इस मामले को एक्सपर्ट के हवाले कर दिया है ताकि डेटा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो सके।

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क्या है सरकार की दलील?

सरकार का कहना है कि जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा इस मामले में 16 अक्टूबर को एक बैठक की थी। उसमें यह फैसला लिया गया कि आधार के लिए अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल में संशोधन की जरूरत पड़ती है तो वह किया जाएगा। इस कमेटी की अगली बैठक 7 नवंबर 2017 को होने वाली है।

अलग-अलग स्कीमों की तरह ही मोबाइल नंबर से आधार जोड़ने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2018 तय की गई है। यानी इस तारीख तक अगर आपने अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं कराया तो नंबर बंद हो जाएगा।

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आधार से मोबाइल फोन को लिंक करने की सबसे बड़ी दिक्कत है कि मोबाइल ऑपरेटर ग्राहकों का बायोमीट्रिक भी ले रहे हैं। किसी प्राइवेट कंपनी को बायोमीट्रिक देने से लोग बच रहे हैं, ताकि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। अभी तक सरकार ने 6 फरवरी 2018 की डेडलाइन तय की थी।

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