पानी की बोतल पर MRP से ज्यादा पैसे ले सकते हैं होटल और रेस्तरां: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2017-12-13 14:27 GMT
प्रतीकात्मक फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में होटल एवं रेस्तरां मालिकों को बड़ी राहत दे दी है। इस फैसले के मुताबिक अब ये दोनों पानी की बोतल को एमआरपी से ज्यादा दाम पर बेच सकते हैं। कोर्ट ने अपने इस फैसले के पीछे दलील दी कि ये दोनों सेवा उपलब्ध करवाते हैं और इन्हें मेट्रोलॉजी अधिनियम के तहत नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।

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भारतीय संघ के खिलाफ भारत के होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन की ओर से दायर एक विशेष याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब होटल एवं रेस्तरां वाले खाना और ड्रिंक्स सर्व करते हैं तो वो एक तरह की सेवा भी दे रहे होते हैं ऐसे में ऐसी संस्थाओं को बिलिंग के दौरान वस्तुओं की एमआरपी के हिसाब से ही बिलिंग करने पर जोर नहीं दिया जा सकता है।

इस सुनवाई के दौरान मौजूद एक वकील ने बताया, “अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि होटल और रेस्तरां में सेवा के साथ अन्य कई सेवाएं भी दी जाती हैं। ऐसे में इन पर एमआरपी मूल्यों के कथित उल्लंघन के लिए लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम के तहत अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता है।”

रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने एफएचआरएआई के खिलाफ अपने हलफनामे में कहा था कि होटल एवं रेस्तरां में प्री-पैक्ड या उत्पादों के लिए एमआरपी से अधिक चार्ज करना मैट्रोलॉजी एक्ट का उल्लंघन है। ऐसे में इन लोगों की ओर से बोतल बंद पानी की एमआरपी से ज्यादा दाम पर बिक्री आर्थिक जुर्माना लगाने के लिए सरकार को मजबूर करती है।

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