इकतरफा प्रेम में युवती पर तेजाब फेंकने वाले युवक को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा, ये था पूरा मामला

Update: 2019-12-11 09:35 GMT

मथुरा (उत्तर प्रदेश)। इकतरफा प्यार के चक्कर में युवती पर तेजाब फेंककर हत्या के दोषी युवक को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मथुरा की कोर्ट ने युवक के साथ ही दोषी युवक की मां, बहन और ताई को भी उम्रकैद की सजा दी है। दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। ये फैसला ऐसे वक्त आया है जब प्रेम प्रसंग को लेकर कई युवतियों को जलाने की ख़बरें आ रही हैं।

कोर्ट के फैसले के बारे में एडीजीसी फौजदारी भगत सिंह आर्य ने बताया कि, "मथुरा के गोविंद नगर निवासी इरशाद अपने पड़ोस में रहने वाली तयरब्बा से इकतरफा प्रेम करता था। वह उससे शादी करना चाहता था, जबकि तयरब्बा की शादी धौलपुर तय हो चुकी थी। इसी के चलते उनसे युवती पर तेजाब फेंक दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।"

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इकतरफा प्रेम में तेजाब फेंकना के मामला साल 2016 का उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोविंद नगर का है। गोविंद नगर के अब्दुल रसीद की पुत्री तयरब्बा पर 14-15 जुलाई 2016 की रात करीब डेढ़ बजे पड़ोस के रहने युवक इरशाद उर्फ कलुआ ने तेजाब डाल दिया था। तयरब्बा को बचाने के चक्कर में उसकी मां-अनीसा, उसकी छोटी बहन नौसीन (13वर्ष), भाई जिशान (20 वर्ष) भी झुलस गए थे। इलाज के दौरान तयरब्बा की मौत हो गई थी।

अब्दुल रसीद की शिकायत पर गोविंद थाना थाने में इरशाद उर्फ कलुआ के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान इरशाद के साथ उसकी मां रईसा, बहन कुमारी रोशनी तथा ताई रसीदन के खिलाफ भी पुलिस ने चार्जशीट लगाई और जेल भेजा। बाद में तीनों महिलाओं को जमानत मिल गई थी।

अपने समय के चर्चित इस केस की सुनवाई करते हुए एडीजे-13 के न्यायाधीश अंचल लवानियां ने मामले में दोषी पाते हुए इरशाद, उसकी मां, बहन तथा ताई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ कोर्ट ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी इरशाद पहले से जेल में है, जबकि तीनों महिलाओं को जेल भेज दिया गया है।

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