पैन से आधार नहीं जोड़ पाये हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, अब यह है आखिरी तारीख
लखनऊ। अगर आप किसी कारणवश 31 मार्च तक अपने पैन से आधार नंबर को नहीं जोड़ पाये हैं तो अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने पैन से आधार नंबर जोड़ने की समयसीमा 6 महीने और बढ़ा दी है।
ने स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार को जोड़ने की समयसीमा को छह महीने और बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी है। यह छठवां मौका है जब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिए समयसीमा बढ़ाई है। सरकार ने पिछले साल जून में कहा था कि हर व्यक्ति को 31 मार्च तक अपनी बायोमीट्रिक पहचान वाली आधार संख्या को पैन के साथ जोड़ना है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को जारी अपने बयान में कहा "यदि कोई विशष्टि छूट नहीं दी जाती है तो, आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर 2019 है।"
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हालांकि, इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि एक अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न भरते हुए आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। सीबीडीटी ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट दिखाई दी हैं कि ऐसे पैन जो कि 31 मार्च तक आधार से नहीं जुड़े होंगे उन्हें अमान्य करार दिया जायेगा। इसके बाद सरकार ने मामले पर विचार करते हुए इन्हें आपस में जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया।