आखिर दिल्ली एनसीआर में क्यों नहीं आ रही चौबीस घंटे बिजली: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2017-11-20 14:22 GMT
प्रतीकात्मक तस्वीर।

लखनऊ। दिल्ली-एनसीआर में बिजली कटौती को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार कों केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर चौबीस घंटे बिजली क्यों नहीं दी जा रही है? जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली-एनसीआर में बिजली की कमी और वितरण में गड़बड़ी पर सरकार से जवाब मांगा है। बता दें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के 22 जिले आते हैं। कोर्ट ने इस बारे में सरकार से 4 दिसंबर तक जवाब तलब किया है।

वकील अपरजिता सिंह ने अपनी अर्जी में कहा कि केंद्र सरकार को दिल्ली-एनसीआर में निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ध्यान देना चाहिए।बेंच ने उनकी प्रस्तुति को स्वीकार करते हुए दिल्ली-एनसीआर में चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कहा साथ ही बिजली के उत्पादन और वितरण का भी आंकड़ा मांगा।

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अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि क्या एनसीआर में सभी विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त गैस की आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सकती है जिससे वो कोयले के बदले गैस का उपयोग कर सकें।

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