GST बिल पास होने के बाद क्या होगा ? जानिए 6 अहम बातें

Update: 2016-08-04 05:30 GMT
GST बिल पास होने के बाद क्या होगा ? जानिए 6 अहम बातें

लखनऊ। मोदी सरकार बुधवार को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) राज्यसभा में एक बार फिर पेश करने वाली है। ये बिल पहली बार 16 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक़्त अस्तित्व में आया था। ये बिल लोकसभा से एक साल पहले ही पारित हो चुका है और राज्यसभा में कल इस पर चर्चा के लिए साढ़े 5 घंटे तय किए हैं। GST बिल साल भर से लोकसभा से पारित होकर इसलिए पेंडिंग है, क्योंकि मोदी सरकार अपोजिशन की बहुमत वाली राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं करा पा रही है। राज्यसभा में GST बिल पेश करने से पहले BJP ने व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों से तीन दिन तक सदन में हाजिर रहने को कहा है। आइये आपको बताते हैं कि GST के आने से आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा।

पहली अहम बात: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) क्या है ?

अभी हम अलग-अलग सामान पर 30 से 35% टैक्स देते हैं। GST में इन सभी टैक्सेज को एक साथ लाकर 17% या 18% कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी राज्यों में हर सामान एक कीमत पर मिलेगा और टैक्स भी एक ही जैसा होगा। अभी एक ही चीज दो राज्यों में अलग-अलग दाम पर बिकती है, क्योंकि राज्य अपने हिसाब से टैक्स लगाते हैं। 

दूसरी अहम बात: कौन-कौन से टैक्स हो जाएंगे ख़त्म ?

GST लागू होने के बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडीशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडीशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम), वैट/सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मनोरंजन टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंडी एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लक्जरी टैक्स सब  ख़त्म हो जाएंगे।

तीसरी अहम बात: क्या होगा सस्ता ?

GST के लागू होने के बाद लेनदेन पर से वैट और सर्विस टैक्स ख़त्म हो जाएगा। ऐसा होने के बाद घर खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता हो सकता है। घर खरीदने के अलावा रेस्टोरेंट का बिल भी कम हो जाएगा। बता दें कि फिलहाल वैट हर राज्यों के लिए अलग-अलग और 6% सर्विस टैक्स बिल के 40% हिस्से पर 15% दोनों लगता है। जीएसटी के तहत सिर्फ एक टैक्स लगेगा और ये आपकी जेब के लिए फायदेमंद होगा. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे एयरकंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वाशिंग मशीन सस्ती हागी। फिलहाल 12.5% एक्साइज और 14.5% वैट लगता है। जीएसटी के बाद सिर्फ 18% टैक्स लगेगा। खरीदारी के अलावा माल ढुलाई भी 20% सस्ती होगी जिसका फायदा लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को मिलेगा।

चौथी अहम बात: क्या होगा महंगा ?

चाय-कॉफी, डिब्बाबंद फूड प्रोडक्ट 12% तक महंगे होंगे। बता दें कि इन प्रोडक्ट्स पर अभी तक ड्यूटी नहीं लगती थी जो कि GST के बाद से टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। सर्विसेज पर नज़र डालें तो मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल भी महंगा होने वाला है. फिलहाल  सर्विसेस पर 15% टैक्स (14% सर्विस टैक्स, 0.5% स्वच्छ भारत सेस, 0.5% कृषि कल्याण सेस) लगता है। जीएसटी होने पर ये बढ़कर 18% से ज्यादा हो जाएगा। GST आने के बाद MRP पर टैक्स लगने लगेगा जो फिलहाल डिस्काउंट के बाद वाले दम पर लगता है। GST के बाद जेम्स एंड ज्वैलरी महंगी होना तय है क्योंकि इस पर अभी 3% ड्यूटी लगती है जो GST के बाद बढ़कर 17% तक हो जाएगी. रेडिमेड गारमेंट भी महंगे होंगे क्योंकि फ़िलहाल इन पर 4 से 5% वैट लगता है जो GST के बाद 12% हो जाएगा।

पांचवी अहम बात: अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर ?

महंगाई की मार झेल रहा देश अभी कुछ साल इसे और झेलने वाला है। GST लागू होने के बाद करीब 3 साल तक महंगाई का बढ़ना तय मन जा रहा है। मलेशिया में साल 2015 में जीएसटी आने के बाद से महंगाई दर 2.5% तक बढ़ी है। इसका सीधा सा कारण है कि अभी हम रोजमर्रा की सर्विसेज़ पर 15% सर्विस टैक्स देते हैं जो GST के बाद अब 18% होगा। 

छठीं अहम बात: टैक्स घटाने से राज्य और केंद्र को क्या फायदा होगा?

अलग-अलग ज़रियों से हम अभी 30-35% टैक्स चुकाते हैं। फिलहाल टैक्स का क्षेत्र इतना असंगठित है कि किसी चीज़ पर बिलकुल टैक्स नहीं लगता तो किसी पर 35% लगता है। GST से फिलहाल न सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और न ही घटेगा हालांकि कई सारी चीज़ों पर टैक्स बढ़ जाएगा। समिति के मुताबिक अभी बहुत से कारोबारी सेल्स नहीं दिखाते हैं जबकि GST में हर लेन-देन की ऑनलाइन एंट्री होगी जिससे टैक्स चोरी पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। 

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