बकाया बिजली बिल किश्तों में जमा करने का इस तारीख तक मिलेगा फायदा

यूपी सरकार ने दी बड़ी राहत:अब आसान किश्त योजना व् किसान आसान किश्त योजना के तहत 31 मार्च तक जमा कर सकते है बकाया बिल

Update: 2020-03-03 10:10 GMT
तस्वीर :साभार ट्विट्टर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विद्युत् उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में चल रही "आसान किश्त योजना और किसान आसान किश्त योजना" की तारीख बढ़ा दी गयी है। निजी नलकूप उपभोक्ता, किसान, शहरी व् ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता अब इस योजना का लाभ 31 मार्च 2020 तक उठा सकते हैं।

प्रदेश के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया, "कुछ उपभोक्ता नियमित रूप से अपना बिजली का बिल सही समय पर नहीं जमा करते और बाद में बिल की राशि अधिक हो जाने पर बिल जमा कर पाना उनके क्षमता के बाहर हो जाता है। ऐसे किसान, ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता और शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं की आर्थिक दिक्कतों को ध्यान में रखते उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 11 नवम्बर 2019 को " किसान आसान किश्त योजना व आसान किश्त योजना का आरम्भ किया गया था। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 27 लाख उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है, जिसमें 3 लाख किसान व् 24 लाख घरेलू उपभोक्ता शामिल है।"

जानिये इस योजना के फायदे

"आसान किश्त योजना" अधिकतम 4 किलोवॉट तक के विद्युत भार तक के उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत फायदा मिलेगा। पंजीकरण के समय घरेलू उपभोक्ता को कुल बकाया राशि का 5 प्रतिशत या 1500 रूपये देकर पंजीकरण कराना है, जिसके बाद 31 अक्टूबर 2019 तक के बकाया बिल के समस्त अधिभार माफ़ कर दिए जायेंगे व शेष बिल का भुगतान 24 किश्तों में जमा करने की सुविधा सरकार द्वारा दी जा रही है। उपभोक्ताओं द्वारा बकाया धनराशि एक बार में भी जमा की जा सकती है।

निजी नलकूप विद्युत् उपभोक्ताओं के लिए "किसान आसान किश्त योजना" की तारीख भी 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी गयी है। इस योजना में पंजीकरण के लिए 31 जनवरी 2020 तक कुल बकाया राशि का 5 प्रतिशत या 1500 रूपये देकर पंजीकरण कराया जा सकता है। योजना के तहत ट्यूबवेल के बकाया बिलों का भुगतान आसान किश्तों में ब्याज माफ़ी के साथ किया जा सकता है। योजना में शामिल किसानों का 31 जनवरी 2020 तक ब्याज माफ़ किया जायेगा और मूलधन का भुगतान 6 आसान किश्तों में जमा करने का विकल्प सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इस योजना के लाभ लेने के लिए नजदीकी सीएससी (कैश कलेक्शन सेंटर), उपखंड अधिकारी या अधिशाषी अभियंता कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।


उत्तर प्रदेश में वर्तमान विद्युत् दर ...

वर्तमान समय में विद्युत आपूर्ति की प्रति यूनिट लागत सात रूपये पैतीस पैसे आती है। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा रियायती दर पर एक रूपये इक्कीस पैसे प्रति यूनिट और बीपीएल उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट बिजली तीन रूपये प्रति यूनिट व् घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट प्रति यूनिट तीन रूपये पैतीस पैसे की दर से उपलब्ध कराई जाती है।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के बीकेटी क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता हनुमान प्रसाद मिश्रा ने बताया कि तारीख बढ़ने के बाद से अब तक प्रतिदिन उपभोक्ताओं के पंजीकरण हो रहे हैं। बीकेटी में 9 हजार ऐसे डिफाल्टर उपभोक्ता थे, जिनका दस हजार रूपए से ऊपर का बिल बकाया था, जिसमें से पांच हजार 600 लोग पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ ले चुके हैं। साढ़े तीन हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने बिना पंजीकरण कराये अपना बिल जमा किया है वर्तमान समय में लगभग साढ़े छ: सौ डिफाल्टर उपभोक्ता हैं।

वो आगे बताते हैं " इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके इसके लिए उर्जा मंत्री द्वारा प्रदेश के सभी प्रधानो को पत्र भेजा गया है और सहयोग की अपील की गयी है। बिजली विभाग के कर्मचारी भी अपने कार्यक्षेत्रों में इसका प्रचार कर रहे है ताकि उपभोक्ता लाभान्वित हो सकें।"

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