सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, अब जम्मू-कश्मीर के केस दूसरे राज्यों में हो सकेंगे ट्रांसफर

Update: 2016-07-19 05:30 GMT
सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, अब जम्मू-कश्मीर के केस दूसरे राज्यों में हो सकेंगे ट्रांसफर

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब जम्मू-कश्मीर के कानूनी मामले देश के दूसरे राज्यों में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। पांच जजों की संविधान पीठ ने ये अहम फैसला सुनाया है। अब से पहले तक जम्मू-कश्मीर में ये प्रावधान नहीं था।

क्या कहता है देश का संविधान ?

संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि सबको न्याय पाने का अधिकार है। अगर कोई किसी दूसरे राज्य में जाकर यात्रा नहीं कर सकता तो वो एक तरह से न्याय पाने से दूर है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 के तहत अधिकार है कि वो सभी को न्याय दिलाए।

क्या कहता है CRPC ?

CRPC की धारा 25 कहती है कि देश के किसी राज्य से कोई केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में रनबीर पैनल कोड RPS में ये प्रावधान नहीं है। इसलिए केस ट्रांसफर नहीं हो सकते थे। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट आई जिन पर 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर के केस देश में कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है।

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