कोरोना संकट के बीच कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस

यूपी सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दी है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी।

Update: 2021-07-14 10:59 GMT

Supreme Court of India. Photo: Wikimedia Commons

कोरोना संकट के बीच इसी महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार की तरफ से दी गई मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दी है।

जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया है और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी।

जस्टिस आर.एफ. नरीमन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोन महामारी के इस दौर में हमने परेशान करने वाली खबर सुनी है। जानकारी मिली है कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

बेंच ने कहा, एक तरफ तो केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए सख्‍ती की जरूरत बताई है, वहीं यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी है।

शीर्ष अदालत ने यूपी, उत्तराखंड और केंद्र सरकार से इस मामले पर शुक्रवार सुबह तक जवाब देने का कहा है। कोर्ट ने कहा कि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी ऐसे में इससे पहले मामले की सुनवाई होना जरूरी है।

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत दे दी गई है, मुख्यमंत्री ने 13 जुलाई को आवश्यकता के अनुसार आरटी-पीसीआर की नेगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता को भी लागू किए जाने का निर्देश दिए हैं। कोरोना की स्थिति को लेकर मंगलवार 13 जुलाई को मुख्यमंत्री मुख्‍यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी।

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