तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक : उत्तर प्रदेश सरकार  

Update: 2017-08-22 13:52 GMT
राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह।

लखनऊ (भाषा)। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साथ लगातार तीन बार तलाक बोलने की प्रथा को असंवैधानिक करार देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, ' 'सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐतिहासिक है, अब न्यायालय ने भी तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया है। ' '

उन्होंने कहा, ' 'भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पहले से ही मत है कि लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। इस निर्णय से हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियाद और मजबूत होगी। ' '

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प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए ' 'अपने अधिकार के लिए लड़ रही मुस्लिम महिलाओं ' ' के साथ खड़े होने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने आज बहुमत से फैसला सुनाते हुए मुसलमानों में एक-साथ लगातार तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को छोड़ने की प्रथा को ' 'अवैध ' ', ' 'गैर कानूनी ' ' और ' 'असंवैधानिक ' ' करार दिया है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस संबंध में कानून बनाने को कहा है।

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