खनन माफिया नहीं लगा पाएंगे सरकार को चूना, ई-फार्म प्रणाली लागू 

Update: 2017-07-13 19:58 GMT
खनिजों के परिवहन के लिए यूपी में ई-फार्म प्रणाली लागू।

लखनऊ। प्रदेश में अब खनिजों के परिवहन के लिए पूर्व में प्रचलित मैनुअल व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पट्टा धारक समस्त आवेदन प्रक्रिया खनन विभाग के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश में यह व्यवस्था आगामी एक अगस्त से पूरी तरह से लागू होगी।

अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत जिलाधिकारी कार्यालय (खनिज अनुभाग) द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पट्टों व पट्टा धारकों का पूरा ब्यौरा अपलोड किया जाएगा, जो जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके बाद ही पट्टा धारकों के आधार से लिंक करते हुए पोर्टल पर कार्य करने के लिए उन्हें एक लॉगिन आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

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खनन निदेशक, डॉ. बलकार सिंह ने बताया कि आनलाइन प्रक्रिया होने से पट्टा धारकों को काफी सुविधा होगी। इससे पट्टाधारक ऑनलाइन भुगतान कर सकेगा। साथ ही पट्टेधारक को कितना खनन पट्टा मिला है, कितना पैसा विभाग में जमा है, उसने फार्म से खनिजों का कितना परिवहन कर लिया है, इसकी भी जानकारी उपलब्ध होगी। सिंह ने बताया कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने व पट्टाधारकों को जिलाधिकारी कार्यालय से मैनुअल प्रपत्र प्राप्त नहीं करना होगा।

साथ ही इससे खनिजों के डिस्पैच को ट्रैक करने, मैनुअल प्रपत्रों के रख-रखाव से निजात, पट्टा/परमिट धारकों को कार्यालय आने जाने से मुक्ति तथा मैनुअल में प्रयुक्त कागजों की बचत भी होगी। इच्छुक पट्टाधारक विभागीय वेबसाइट पर जाकर खनिजों के परिवहन हेतु आवेदन कर सकेगा। इस ई-अभिवहन प्रपत्र पर एक बार कोड भी होगा।

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