लखनऊ। जीएसटी लागू होने के बाद उसका असर खेती पर भी पड़ेगा, हालांकि ये असर कितना होगा सही-सही इसका आकंलन कुछ दिनों बाद हो पाएगा। सरकार ने कल शाम उर्वरक और टैक्टर पार्टर्स पर जीएसटी दरें घटाईं किसानों और इससे जुड़े कारोबारियों में इसकी खुशी साफ दिखी । इस बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब किसानों को हर हाल में खरीद का बिल मिलेगा।
लखनऊ के डालीगंज में मनकापुर बीज प्राइवेट लिमिटेड के रमेश गुप्ता कहते हैं, "अभी तो पहला दिन ही है, जो शुरु किया गया है अच्छे के लिए ही शुरु किया गया है, अच्छा ही होगा।"
इस कानून से खेती किसानी में काम आने वाली कुछ चीजें महंगी हो जाएंगी , जिससे खेती की लागत बढ़ेगी। जीएसटी काउंसिल ने किसानों को केवल बीज खरीदने पर अतिरिक्त टैक्स देने से राहत दी है। बीज पर किसी भी प्रकार का कोई तरह टैक्स नहीं लगाया गया है। लेकिन किसान को खेती करने के लिए और कई तरह अन्य वस्तुएं भी चाहिए होती हैं, जिन्हें जीएसटी काउंसिल ने 5 से 28 फीसदी टैक्स स्लैब में रखा है।
जीएसटी के लागू होने से फसलों को बीमारियों से बचाने वाले कीटनाशकों पर 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा वहीं उर्वरक और ट्रैक्टर पर पांच प्रतिशत का टैक्स लगने का प्रावधान है। टैक्स के इस बोझ से किसानों को खेती में अधिक खर्च करना पड़ेगा।
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लखनऊ के जिला उद्यान अधिकारी डीके वर्मा कहते हैं, "पहले विक्रेता किसानों को बिना पक्की रसीद दिये उत्पाद बेच देते हैं, जिससे कई बार किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन अब सभी विक्रेता पक्का बिल देंगे। इससे किसानों को फायदा ही होगा।"
वहीं डालीगंज की जनता सीड कंपनी के राहुल गुप्ता कहते हैं, "जीएसटी का बीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कृषि उपकरण, उर्वरक, कीटनाशकों पर जीएसटी का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आज पहला ही दिन है, इसलिए आज कुछ नहीं कहा जा सकता है।"