फरवरी से नकद निकालने पर देना पड़ सकता है टैक्स, सरकार कर रही है विचार

Update: 2017-01-13 18:05 GMT
बैंक में खड़े लोग

फरवरी 2017 से आपको अपने बैंक से अपना ही पैसा निकालने पर टैक्स देना पड़ सकता है। देश में कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार बड़ी नकद निकासी पर टैक्स लगाने का मसौदा तैयार कर रही है। बिजनेस अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की ख़बर के मुताबिक इस मसौदे को अगर सरकार मंजूरी मिल जाती है तो 1 फरवरी को बजट 2017-18 में इसके लिए प्रावधान का ऐलान कर दिया जाएगा। माना ये जा रहा है कि ये कदम आम लोगों के बीच कैशलेस लेन-देन की आदत को बढ़ावा देने के मकसद से उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि बीते कुछ महीनों में लोगों की कैशलेस लेन-देन की आदत बढ़ी है लेकिन अभी भी कैशलेस सोसाइटी बनाने की और कोशिशें करने की ज़रूरत है।

प्रतीकात्मक फोटो

केन्द्रीय बैंक के आंकड़ों को देखें तो नोटबंदी के बाद पिछले साल डिजिटल पेमेंट से होने वाले लेन-देन में 43 फीसदी की बढ़त देखने को मिली। डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे बढ़ा फायदा ये है कि इस ट्रांसेक्शन की लागत करेंसी नोट छापने से काफी कम होती है। आपको बता दें कि फिलहाल डिजिटल ट्रांजैक्शन के नियमों के मुताबिक, कैशलेस लेन-देन का खर्चा पूरी तरह से दुकानदार और ग्राहक को उठाना होता है।

प्रतीकात्मक फोटो

अख़बार इकोऩमिक टाइम्स के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि नकद निकासी पर टैक्स लगाना एक एक विकल्प है जिसपर सरकार विचार कर रही है और इस पर राजनीतिक स्तर पर फैसला लिया जाना है। अगर इसे हरी झंडी मिल जाती है तो फरवरी में बजट के दौरान इसका ऐलान कर दिया जाएगा।

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