जानिए, आधार कार्ड से जोड़ना कहां-कहां है जरूरी 

Update: 2017-12-17 13:29 GMT
सभी फोटो साभार: इंटरनेट

सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मिल रही सेवाओं को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने समय-सीमा भी तय की हैं। आइये आपको बताते हैं कि किन-किन चीजों को आधार से जोड़ना जरूरी है।

मोबाइल नंबर

सरकार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने सभी मोबाइल कंपनियों को यह निर्देश दिए हैं कि अपने ग्राहकों के मोबाइल नंबर को जल्द से जल्द आधार से जोड़ें। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को 06 फरवरी, 2018 तक की समय-सीमा दी गई है। अगर तय समय-सीमा में आधार लिंक नहीं किया जाता है तो मोबाइल नंबर बंद भी हो सकता है।

पैन कार्ड

इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप आईटीआर भरते हैं तो आपको अपने पैन कार्ड से आधार को लिंक करना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि आईटीआर भरने वाले आधार से जल्द ही पैन कार्ड लिंक नहीं कराते हैं तो उनका आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा। पैन कार्ड से आधार जोड़ने के लिए पहले तारीख 31 दिसंबर, 2017 समय-सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन 8 दिसंबर को सरकार ने इसकी समय-सीमा बढ़ाकर अब 31 मार्च, 2018 कर दी गई है।

बैंक खाते

अगर आपका बैंक खाता है तो आपको अपने खाते से आधार जोड़ना अनिवार्य है। इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह स्पष्ट किया है कि अगर 31 दिसंबर 2017 तक बैंक खाते से आधार लिंक नहीं होते हैं तो उस व्यक्ति का बैंक खाता बंद हो सकता है।

गैस सिलेंडर

घरेलू गैस सिलेंडर का लाभ उठाने के लिए आपको इसे भी आधार से लिंक कराना होगा। इसकी भी समय-सीमा 31 दिसंबर 2017 तक निर्धारित की गई है। गैस सिलेंडर में मिलने वाली सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए भी आधार से लिंक होना अनिवार्य है।

बीमा पॉलिसी

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानि इरडा ने भी आधार को बीमा पॉलिसियों से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में मनी लांड्रिंग रोधक (रिकार्ड का रखरखाव) दूसरा संशोधन नियम, 2017 के तहत बीमा पॉलिसियों को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य है।

पोस्ट ऑफिस

अगर आपका पोस्ट ऑफिस में खाता है या फिर आप पोस्ट ऑफिस की किसी योजना में निवेश करते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड जोड़ना अनिवार्य है। ऐसे में आपको पोस्ट ऑफिस में लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र जैसी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपना आधार नंबर देना जरूरी होगा। इसमें आधार से लिंक कराने के लिए तय समय-सीमा 31 दिसंबर, 2017 निर्धारित की गई है।

म्यूचुअल फंड

अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो आपको इसे भी आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा। म्यूचुअल फंड हाउस के लिए यह अब अनिवार्य कर दिया गया है कि वह अपने ग्राहकों को आधार कार्ड से लिंक कराए। इसके लिए समय-सीमा 31 दिसंबर, 2017 निर्धारित की गई है। जानकारी पसंद आए तो शेयर कीजिए..

यह भी पढ़ें: आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ाएगी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट को किया सूचित

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