एलफिन्स्टन भगदड: रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए याचिका दायर
मुंबई (भाषा)। एलफिन्स्टन रोड रेलवे स्टेशन के ब्रिज पर मची भगदड़ मामले में लापरवाही के लिए रेलवे अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर बम्बई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। कल हुए इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई।
शहर के एक निवासी प्रदीप भालेकर ने इस मामले में कल उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। भालेकर के वकील नितिन सतपुते ने बताया, ''रजिस्टरी के लिए याचिका सौंप दी गई है। हम तीन अक्तूबर को इसके बारे में बताएंगे।'' याचिका में उच्च न्यायालय की निगरानी में हादसे की जांच करने और इसके लिए उचित निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
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याचिका में आरोप लगाया गया है कि एलफिन्स्टन रोड ब्रिज के काफी गंभीर हो चुके इस मुद्दे को लोगों ने कई बार उठाया था, लेकिन इसको लेकर सरकार और रेलवे कोई कदम उठाने में नाकाम रहे। याचिका में कहा गया, ''यह पूरी तरह से रेलवे की लापरवाही का मामला है। गैरइरादतन हत्या के इस मामले को लेकर दोषी रेलवे अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।''
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याचिका में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया, ''रेलवे को फुट ओवरब्रिज पर भीड़ कम करने के लिए अवैध फेरी वालों और अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्वाई करने का भी निर्देश देना चाहिए।''