लखनऊ। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत किसान रबी सत्र 2018-19 में फसलों का बीमा करा सकते हैं। किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से फसल का बीमा 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं।
सिंचित क्षेत्र में गेहूं के लिए 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर, प्रीमियम राशि 450 रुपए, असिंचित क्षेत्रों के लिए 17 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर, बीमा राशि 255 रुपए प्रति हेक्टेयर है। चना फसल पर 37 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर और बीमा राशि 555 रुपए, अलसी पर 11 हजार 2 सौ रुपए बीमा धन 168 रुपए, राई 33 हजार 340 रुपए बीमाधन 55 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित हैं। इसके लिए पात्रता वे सभी ऋणी किसान जिनके लिए रबी फसलों की आखरी तारीख तक सहकारी समिति या वाणिज्य बैंक से फसल ऋण मंजूर किया गया हो।
#PMFBY: अधिकतर राज्यों में रबी 2018-19 के लिए बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 दिसम्बर है। किसान भाइयों से निवेदन है कि अपनी फसलों का बीमा यथाशीघ्र कराएं। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें : https://t.co/VaC6yL0YaU
— Radha Mohan Singh (@RadhamohanBJP) December 8, 2018
गैर ऋणी किसानों के लिए खुद के नाम पर भूमि रिकार्ड दस्तावेज हो या एक सक्रिय बचत बैंक खाता हो। ऐसे किसानों को लाभ लेने की पात्रता होगी। दावा आंकलन और निपटान की प्रक्रिया व्यापक स्तक पर फैली हुई आपदा के लिए दावा की गणना ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित कटाई के आधार पर की जाती हैं। प्राकृतिक आपदा के लिए दावा की गणना अलग-अलग आंकलन के आधार पर की जाती है। दावा राशि सीधे किसानों के खाते में जमा होगी।
#PMFBY: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हो रही फसलों की पूर्ण सुरक्षा। अधिकतर राज्यों में रबी 2018-19 के लिए बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 दिसम्बर है। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें : https://t.co/Ju0ReE9wVW pic.twitter.com/MaaEXqxx7e
— Radha Mohan Singh (@RadhamohanBJP) December 7, 2018