लखनऊ। फसल ऋण माफ़ी योजना केा लेकर किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान के लिए जनपद एवं तहसील स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जहां पर किसान अपने फसली ऋण से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं।
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कृषि निदेशालय स्तर पर भी किसानों और जिले के अधिकारियों की समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था कर दी गई है। इस हेल्पलाइन नम्बर-18001800544 पर योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। इस हेल्पलाइन नंबर के अलावा- 8189000635, 8189000636 और 8189000637 मोबाइल नम्बरों पर भी योजना से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फसल ऋण माफ योजना के क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। यह जानकारी देते हुए कृषि निदेशक ने बताया कि प्रदेश सरकार ने लघु और सीमान्त किसानों के फसली ऋण माफ की एक कार्य योजना बनाई गई है। इस कार्य योजना के तहत योजना का स्वरूप, किसानों की पात्रता, क्रियान्वयन की रूपरेखा, हितधारकों के रूप में कृषि विभाग, संस्थागत वित्त विभाग, राजस्व विभाग, एन0आई0सी0, ऋण प्रदाता संस्थाओं की भूमिका एवं दायित्व और शिकायत निवारण प्रणाली के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश शामिल है।
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उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी लघु एवं सीमान्त किसानों की ओर से 31 मार्च, 2016 तक लिए गए फसली ऋणों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में उनके फसली ऋण केा 1 लाख रुपए की सीमा तक माफ कर दिसा गया है। कृषि को विकास का आधार बनाए जाने के मद्देनजर लिए गए इस निर्णय से बीजेपी ने जो अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं को पूरा किया जा सकेगा। लघु एवं सीमान्त किसानों की उन्नति और समृद्धि होगी तथा प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।
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