यूपी: चकबंदी विभाग में 12 अफसरों के खिलाफ गंभीर आरोप पाए जाने पर कार्रवाई

Update: 2017-08-30 10:16 GMT
योगी आदित्यनाथ 

लखनऊ। भ्रष्टाचार और भूमाफिया पर योगी सरकार ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 चकबंदी अफसरों पर बाहर का रास्ता दिखाया। राज्य सरकार ने चकबन्दी निदेशालय स्तर पर पहले भी एक से ज़्यादा बार सजा पा चुके चकबन्दी अधिकारियों और सहायक चकबन्दी अधिकारियों, जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें चकबन्दी आयुक्त की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी के आदेशा से 14 अगस्त, 2017 से अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया गया है।

यह जानकारी चकबन्दी आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश में दी गई है। जिन अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है, उनमें प्रमोद कुमारत्रिपाठी बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी जनपद-बांदा, ओमकार नाथ चकबन्दी अधिकारी सन्तरविदास नगर (भदोही), गिरीश कुमार द्विवेदी सहायक चकबन्दीअधिकारी उन्नाव, राजकुमार शर्मा सहायक चकबन्दी अधिकारी ऐटा, वेदप्रकाश सिंह सहायक चकबन्दी अधिकारी बिजनौर, रमेश कुमार सहायक चकबन्दी अधिकारी,बलिया और वीर विक्रम गौड़ सहायक चकबन्दी अधिकारी, सहारनपुर शामिल है।

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स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रमोद कुमार त्रिपाठी बन्दोबस्त अधिकारी बांदा को अवैध धनराशि स्वीकार करने के ट्रैप केस में, जनपद इटावा में की गई अनिमितताओं के लिएदोषी पाया था। इसी प्रकार ओमकार नाथ चकबन्दी अधिकारी संतरविदास नगर को 27 अक्टूबर, 2001 चकबन्दी अधिकारी के मूल वेतन पर प्रत्यावर्तित तथा लघु दण्डदिया गया था। वर्ष 2011 में दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ रोकी गयी थी इन्हें दो बार परिनिन्दा की गयी थी तथा 2016 से निलम्बित चल रहे थे।

गिरीश कुमार द्विवेदी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, उन्नाव को एक वृहद दण्ड, एक परिनिन्दा तथा तीन पृथक-पृथक वृहद दण्ड के विरूद्ध राज्य लोक सेवा अधिकरणमें याचिका विचाराधीन थी। इसके अलावा एक लघुदण्ड व सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने के विरूद्ध राज्य लोक सेवा अभिकरण में याचिका लम्बित पायी गयी तथा एक लघुदण्ड के विरूद्ध शासन में प्रतिवेदन लम्बित है। राजकुमार शर्मा सहायक चकबन्दी अधिकारी, ऐटा के विरूद्ध एक वृहद दण्ड और लघु दण्ड अन्तिम तथा एक वृहद दण्ड केविरूद्ध शासन में प्रत्यावेदन लम्बित था।

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इसके अलावा वेद प्रकाश सिंह सहायक चकबन्दी अधिकारी बिजनौर के विरूद्ध एक वृहद दण्ड तथा लघु दण्ड, एक वृहद दण्ड तथा लघु दण्ड के विरूद्ध निर्देश याचिका केआदेश 30 अगस्त, 2016 के अनुपालन में शासनस्तर पर अपील प्रार्थना पत्र नहीं भेजा गया था। इसके अलावा एक अन्य कार्यवाही में लघु दण्ड अन्तिम दिया गया था।इसी प्रकार रमेश सहायक चकबन्दी अधिकारी, बलिया को दो पृथक-पृथक वृहद दण्ड एवं लघु दण्ड दिया गया था तथा वीर विक्रम गौड़ सहायक चकबन्दी अधिकारी, सहारनपुर को तीन पृथक-पृथक वृहद दण्ड एवं लघु दण्ड अन्तिम रूप से दिये गये थे।

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