Lockdown 4 : गृह मंत्रालय ने राज्यों को चेताया, घटा नहीं सकते हैं पाबंदियां

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चेताया कि वे गाइडलाइन्स को याद रखें और केंद्र की ओर से जो पाबंदियां लगाई गईं हैं, वे उन्हें घटा नहीं सकते हैं।

Update: 2020-05-18 09:36 GMT
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ।

देश भर में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है। इस लॉकडाउन में केंद्र ने राज्यों को कई अधिकार दिए हैं कि वे खुद से फैसला लें कि वे अपने यहाँ लोगों को लॉकडाउन में किस तरह से छूट देना चाहते हैं। मगर एक दिन बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चेताया कि वे गाइडलाइन्स को याद रखें और केंद्र की ओर से जो पाबंदियां लगाई गईं हैं, वे उन्हें घटा नहीं सकते हैं।

इससे पहले 17 मई की शाम को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने एक बयान में कहा कि यह लॉकडाउन 4 नए नियमों वाला है।

इस लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने कुछ पाबंदियों के साथ जरूरी कार्य निपटाने के लिए राज्यों को छूट दी है। केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन्स में लिखा कि राज्य सरकारें अपने यहाँ रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर दुकाने खोलने से लेकर दूसरी गतिविधियों पर छूट देने के बारे में खुद से फैसला ले सकती हैं।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स में राज्यों को निर्देश दिए गए कि राज्य अपने यहाँ खुद ही जोन का निर्धारण कर सकेंगे और यह भी फैसला ले सकेंगे कि कैसे अन्तर्राज्यीय परिवाहनों को चलने के लिए छूट दी जाए। इसी गाइडलाइन्स में केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक गतिविधि, सिनेमा हॉल, मॉल, स्कूल-कॉलेज और राजनीतिक आयोजनों समेत जो तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनमें राज्य सरकार चाह कर भी किसी तरह की छूट नहीं दे सकती हैं।

गृह सचिव ने सोमवार को इस संबंध में राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखा। इस पत्र के जरिये राज्यों को यह भी निर्देश दिए गए कि राज्य चाहें तो कुछ गतिविधियों पर भले ही रोक लगा सकते हैं मगर वे पाबंदियां नहीं घटा सकते हैं।   

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