लखनऊ। राजधानी लखनऊ को प्रदूषण मुक्त करने के लिये जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए शादी विवाह या मांगलिक कार्यक्रम के दौरान होने वाली आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
यह जानकारी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि राजधानी में 16 नवंबर से 15 जनवरी 2018 तक मांगलिक कार्यक्रम में आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। बताया कि मांगलिक कार्यक्रम के दौरान होने वाली आतिशबाजी से पर्यावरण की समस्या और भयावह रूप लेती जा रही है जो जनसमुदाय के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है।
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इसके कारण जनहित में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राजधानी क्षेत्र में 15 जनवरी 2018 तक के लिए वैवाहिक व मांगलिक कार्यक्रमों सहित किसी भी तरह के आयोजन व प्रायोजन में आतिशबाजी छुड़ाने व पटाखा चलाने पर सख्ती से प्रतिबंध लागू किया गया है।