बस एक क्लिक से जानिए, GST से कैसे होगा आपको फायदा, क्या-क्या होगा सस्ता

Update: 2017-06-30 16:51 GMT
जीएसटी आज आधी रात से होगा लागू। (फोटो-इंटरनेट से साभार)

लखनऊ। जीएसटी आज रात से लागू हो जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस व्यवस्था से क्या सस्ता आैर क्या महंगा होगा। यहां हम आपको जीएसटी के बाद सस्ते होने वाले सामान के बारे में बता रहे हैं।

घर के दाम घटेंगे

घर को लेकर काफी कन्फ्यूजन है और बिल्डर जीएसटी का डर दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार ने कहा है कि जीएसटी से अंडर-कंस्ट्रक्शन फ्लैट के दाम घटेंगे। जीएसटी में 12 फीसदी टैक्स लगेगा लेकिन इनपुट क्रेडिट की छूट मिलेगी। मतलब बिल्डर को सरकार से जो रियायत मिलेगी उसका फायदा ग्राहक को मिलेगा।

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जीएसटी का असर - बाइक होंगी सस्ती

जीएसटी से बाइक कुछ सस्ती हो सकती हैं। बाइक पर टैक्स करीब एक फीसदी कम होकर 28 फीसदी रह जाएगा।

विमान यात्रा सस्ती भी महंगी भी

जीएसटी से इकोनॉमी क्लास में विमान यात्रा सस्ती हो जाएगी। इकनॉमी क्लास के लिए एक फीसदी कम 5 फीसदी टैक्स लगेगा लेकिन बिजनेस क्लास में यात्रा महंगी होगी। जीएसटी लागू होने पर बिजनेस क्लास के टिकट पर टैक्स 9 से बढ़कर 12 फीसदी हो जाएगा।

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फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन सस्ती

एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज को 28 फीसदी टैक्स दायरे में रखा गया है। अभी इन पर अभी 30-31 फीसदी टैक्स लगता है। एसी और फ्रिज की कीमत कुछ कम होगी।

फिल्म देखना सस्ता

जीएसटी में कम टिकट वाली फिल्में देखना सस्ता होगा।100 रुपए कम कीमत वाले फिल्म के टिकटों पर जीएसटी में 18 फीसदी टैक्स लगेगा। अभी तक 28 फीसदी लगता था। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन खुद जीएसटी के फायदे गिना रहे हैं।

ऐप टैक्सी सेवा सस्ती

जीएसटी लागू होने पर उबर और ओला जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी की बुकिंग सस्ती होगी। जीएसटी में ऐप टैक्सी को पांच फीसदी की श्रेणी में रखा गया है। अभी 6 फीसदी टैक्स लगता है।

छोटी कार सस्ती होंगी बड़ी कारों की कीमतों पर होगा असर

दिल्ली छोड़ देश के बाकी हिस्सों में छोटी कारें सस्ती हो सकती है। इसकी वजह दिल्ली में वैट की ऊंची दर है। बड़ी गाड़ियां भी सस्ती होंगी, लेकिन हाइब्रिड गाड़ियां जैसी मारुति की सियाज और आर्टिगा और होंडा की एकॉर्ड और टोयोटा की कैमरी जैसी गाड़ियां महंगी होंगी।

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स्लीपर ट्रेन टिकट सस्ता/एसी ट्रेन टिकट महंगा

बिना बजट आए एक जुलाई से ट्रेन के टिकट की कीमत बदल जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन को 5 फीसदी के रेट में रखा गया है। ट्रेन के जनरल डिब्बे, स्लीपर और जनरल बस में यात्रा करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एसी ट्रेन या एसी बसों में यात्रा पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा।

रेस्टोरेंट में खाने के बिल पर होगा असर, घटेगा टैक्स

बिना एसी वाले रेस्त्रां में अभी सर्विस टैक्स नहीं लगता लेकिन 12.5 फीसदी वैट लगता है। अब 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। यानी इनमें टैक्स की दर 0.5 फीसदी कम होगी। एसी वाले रेस्त्रां औऱ शराब परोसने वाले रेस्त्रां (एसी और बगैर ऐसी वाले) में अभी साढ़े 12 फीसदी की दर से वैट औऱ छह फीसदी की दर से सर्विस टैक्स लगता है, यानी कुल 18.5 फीसदी। अब इन जगहों पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। यानी इनमें टैक्स की दर 0.5 फीसदी कम होगी। सितारा होटलों या लग्जरी रिजॉर्ट में बने रेस्त्रां में भी 18 फीसदी की दर से ही जीएसटी लगेगा।

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