यूपी: अब बिना अनुमति धार्मिक स्थलों पर नहीं बजा पाएंगे लाउडस्पीकर

Update: 2018-01-07 16:34 GMT
साभार: इंटरनेट।

अब उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से रोक लगेगी। प्रदेश के आईजी लॉ एंड आर्डर ने हाईकोर्ट का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि वो धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत लगे लाउडस्पीकर को हटवाएं।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया था कि किसके आदेश पर धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बज रहे हैं। इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर यूपी के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रमुख को तलब किया था।

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कोर्ट ने कहा कि किसी भी खास मौके पर सार्वजनिक तौर से लाउडस्पीकर बजाने से पहले प्रशासन से इजाजत लेनी होगी और तय शर्तों के साथ ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है।

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कोर्ट के सख्त रूख के बाद यूपी में लॉ एंड ऑर्डर आईजी ने एसपी एसएसपी को निर्देश जारी किया कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों में सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बिना इजाजत धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी जाए। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आईजी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को आदेश से अवगत करा दिया गया है।

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